




परिवहन मंत्री ने विधानसभा में बातचीत के दौरान दी ये अहम जानकारी
दैनिक समाचार, देहरादून: उत्तराखंड रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त होने पर सवार यात्रियों के परिजनों को सात लाख रुपये मुआवजा तत्काल देगा। इसके लिए मजिस्ट्रेटी जांच के इंतजार का नियम पहले ही खत्म किया जा चुका है।
विधानसभा में मीडिया से बातचीत में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि रोडवेज बस का जो भी टिकट कटता है, उसमें यात्री का पांच लाख रुपये का बीमा होता है। अधिकारी इससे अनजान बने हुए थे। उन्होंने इससे संबंधित सभी शासनादेश निकलवाए। तब पता चला कि हर यात्री का पांच लाख रुपये का बीमा है। कहा कि भविष्य में अगर रोडवेज बस की कोई भी दुर्घटना होती है और उसमें किसी यात्री की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को तत्काल परिवहन विभाग से दो लाख और परिवहन निगम से पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि अभी तक दुर्घटना में केवल दो लाख रुपये का मुआवजा तो दिया जा रहा था, लेकिन रोडवेज से संबंधित मुआवजे को लेकर काफी असमंजस की स्थिति थी। शासनादेश का अवलोकन करने पर कई अहम जानकारियां मालूम चली।