



हाईकोर्ट में शनिवार को गिरफ्तारी से रोक और एफआईआर निरस्त करने को याचिका
17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद के आयोजन में कई संतों पर दर्ज है मुकदमा
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामले को दूसरी पीठ को भेजने को कहा
दैनिक समाचार, नैनीताल: हरिद्वार में धर्म संसद में साधु-संतों की ओर से भड़काऊ भाषण देने के मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की याचिका स्वामी प्रबोधानंद गिरी की ओर से दायर की गई है। हेट स्पीच का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। फिलहाल न्यायमूर्ति एनएस धनिक की एकलपीठ ने इस मामले को सुनने से इनकार करते हुए दूसरी पीठ को भेज दिया है।
बताते चलें कि नदीम अली निवासी ज्वालापुर हरिद्वार ने बीती 2 जनवरी को हरिद्वार कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। कहा कि हिन्दू साधु संतों द्वारा 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया गया। धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आह्वान किया गया। जितेंद्र नारायण त्यागी, यति नरसिंहानंद व अन्य ने बाद में इसका वीडियो भी वायरल कर दिया। प्रबोधानंद गिरी की ओर से हरिद्वार की मस्जिदों में रह रहे लोगो के खिलाफ हिंसा फैलाए जाने का प्रयास भी किया गया। पुलिस ने उनकी शिकायत नरसिंहानंद गिरी, सागर सिंधु महाराज, धर्मदास महाराज, परमानंद महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा, स्वामी आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, सुरेश चव्हाण सहित स्वामी प्रबोधानंद गिरी के खिलाफ धर्म संसद के नाम पर भड़काऊ भाषण देने पर मुकदमा दर्ज किया। शनिवार को अपनी गिरफ्तारी पर रोक व एफआईआर को निरस्त करने के लिए स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने याचिका दायर की है।