नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल कठोर कारावास, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

हरिद्वार। तेरह वर्षीय लड़की का अपहरण कर शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने आरोपी सागर को 20 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।


मामले की पृष्ठभूमि

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 12 फरवरी 2022 को हरकी पैड़ी क्षेत्र में पीड़ित लड़की रोजाना की तरह यात्रियों को टीका लगाने के काम से घाट पर गई थी। वहीं, गंगा जल और फूल ढोने बेचने वाला एक युवक, जो बिहार का रहने वाला है, पीड़ित लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाकर पटना के किसी गांव में ले गया था।

काफी तलाश करने पर दोनों का कोई पता नहीं चला था। घटना के पांच दिन बाद पीड़िता की शिकायतकर्ता माता ने आरोपी सागर कुमार पुत्र प्रमोद, निवासी ग्राम लाल इमली बाग साधोराम, थाना ग्रामीण पटना, जिला पटना (बिहार) के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था।


गिरफ्तारी और जांच

घटना के करीब डेढ़ महीने बाद पुलिस ने आरोपी सागर को रेलवे स्टेशन लक्सर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीड़ित लड़की को बरामद किया था। पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों व पुलिस को पूरी आपबीती बताई।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सागर ने पीड़ित लड़की को अपने गांव ले जाकर उससे शादी कर पत्नी की तरह रखा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने आरोपी सागर को चालान कर जेल भेजा था।

केस की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी सागर कुमार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य के रूप में आठ गवाह पेश किए।


कोर्ट का फैसला और सजा

विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कैद व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उसे दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।


पीड़िता को मुआवजा देने के निर्देश

विचारण कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित लड़की को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक आघात व कष्ट के पहलुओं को देखते हुए चार लाख रुपये मुआवजा राशि एक माह की अवधि में प्रदान किए जाने के आदेश दिए हैं।

साथ ही, उक्त निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट और एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजते हुए पीड़ित लड़की को प्रतिकर राशि दिलाने के लिए उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।

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