बच्ची से रेप करने वाले बाबा को उम्रकैद, कुटिया में ले जाकर रेप करने का आरोप

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आरोपी बाबा पर एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना

भूपेंद्र चौहान, हरिद्वार।

छह वर्षीय मासूम बच्ची से बलात्कार करने के मामले में अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह ने आरोपी सीताराम उर्फ रामदास को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी बाबा को आजीवन कठोर कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि नौ फरवरी 2024 की शाम साढ़े चार बजे कनखल क्षेत्र में एक मासूम बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची और अपने पिता को बताया कि जब वह घर के बाहर खेल रही थी।तो आरोपी बाबा मासूम बच्ची को चीज दिलाने के बहने अपनी कुटिया में ले गया था। जहां आरोपी बाबा ने मासूम बच्ची के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। बच्ची की हालत गंभीर थी और वह काफी डरी हुई थी। तभी मासूम बच्ची के शिकायतकर्ता पिता ने पुलिस को घटना की सूचना दी थी। सूचना मिलने पर कनखल पुलिस मासूम बच्ची के घर पहुंची थी। तब मासूम बच्ची ने पुलिस को सारी आपबीती बताई थी। घटना वाले दिन ही शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी सीताराम उर्फ रामदास शिष्य जोगेंद्र दास निवासी तीन नंबर कुआं कनखल के खिलाफ मासूम बच्ची से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। घटना वाले दिन की देर रात पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए।

जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद
विशेष कोर्ट ने आरोपी बाबा को आजीवन सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नही देने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।

पीड़िता को आर्थिक सहायता देने के निर्देश
विशेष कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पारित निर्णय के आधार पर पीड़िता को मानसिक , शैक्षिक व शारीरिक प्रतिकर के रूप सात लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं।उक्त निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुपालन हेतु भेजने के आदेश दिए हैं।

 

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