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कश्मीर में आतंकियों की मदद के आरोप में हाफिज सईद के खिलाफ फिर गैर-जमानती वारंट

जम्मू की विशेष NIA अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और घोषित आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ एक बार फिर गैर-जमानती वारंट जारी किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, पाकिस्तान में मौजूद सईद पर कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को कथित तौर पर आर्थिक मदद, हथियार और निर्देश उपलब्ध कराने के आरोप हैं।

पाकिस्तान में मौजूद है हाफिज सईद

NIA ने अदालत को बताया कि हाफिज सईद UAPA के तहत घोषित आतंकवादी है और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है। एजेंसी के अनुसार, वह वर्तमान में पाकिस्तान में है और गिरफ्तारी से बचने के लिए जानबूझकर कानूनी प्रक्रिया से दूर रह रहा है।

जांच एजेंसी द्वारा सामान्य कानूनी प्रक्रिया के जरिए उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं किए जाने के बाद अदालत ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अनुमति दी। अदालत ने वारंट को कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए NIA जम्मू के DIG को भेजने का निर्देश भी दिया है।

ग्रेनेड और 15 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया था संदिग्ध

यह मामला जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक कार्रवाई के बाद सामने आया। सुरक्षा जांच के दौरान गुज्जर टेंट, पांडाच इलाके में पुलिस ने एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ा था। उसके पास से एक चीनी ग्रेनेड और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

पूछताछ में आरोपी की पहचान मोहम्मद नकीब भट, निवासी श्रीनगर, के रूप में हुई। इसके बाद उसके खिलाफ UAPA, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई।

दो महीने से भी कम समय में दूसरी बार वारंट

जम्मू की NIA अदालत द्वारा हाफिज सईद के खिलाफ यह दूसरा गैर-जमानती वारंट है। इससे पहले जुलाई में भी अदालत ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में उसके खिलाफ ऐसा ही वारंट जारी किया था।

पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी। NIA ने अपनी जांच में हाफिज सईद को हमले के कथित साजिशकर्ताओं में शामिल बताया है और उस पर हमले की साजिश को अंजाम देने में भूमिका निभाने के आरोप लगाए हैं।

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