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दिल्ली-NCR जा रहे हैं तो ध्यान दें, कार में ये कागज नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

दिल्ली में बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल

दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप को लेकर सरकार ने उठाया कदम

ग्रैप लागू करने को लेकर सरकार की तैयारियां, बढ़ेंगी पाबंदियां

दिल्ली/ हरिद्वार: यदि आप किसी राज्य या शहर से दिल्ली-एनसीआर की ओर अपनी कार से रुख कर रहे हैं तो ध्यान दीजियेगा। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता को लेकर ग्रैप सिस्टम को लागू कर दिया गया है। जिसके तहत एक अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर बिना वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। हर वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेश चेक किया जाएगा। कई जगहों पर दिल्ली-एनसीआर में ऑटोमैटिक सिस्टम अलर्ट के जरिए बिना वैलिड सर्टिफिकेट वाले वाहन होने पर चालान भी काटा जाएगा। धूल से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी कई उपाय किए गए हैं। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है।सर्दियों की दस्तक कुछ ही दिनों के भीतर होने वाली है। दस्तक के साथ ही कोहरे का कहर और स्मॉग की मार से दिल्ली-एनसीआर के बाशिंदों को एक बार फिर सामना करना पड़ेगा। कई पाबंदियां लगेंगी। ताकि वायु गुणवत्ता को बनाये रखा जा सके। हालांकि इस चुनौती से पार पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन दिल्ली-NCR में बुधवार को हवा की गुणवत्ता ‘मॉडरेट’ (सामान्य) श्रेणी में दर्ज की गई। इसके बाद सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय लागू करने का निर्णय लिया और एक अक्तूबर से संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के नियम को लागू कर दिए। इसके तहत एक अक्टूबर से 28 फरवरी 2027 तक कई चरणों में कई तरह की गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर हालांकि नियमों में बदलाव भी होता रहेगा।

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ग्रैप के तहत और नये नियमों में बदलाव का ये दिखेगा असर

दिल्ली एनसीआर में एक नवंबर से और सख्त पाबंदी
दिल्ली एनसीआर में एक नवंबर से और सख्त पाबंदीV गाड़ियों के घुसने पर रोक

ग्रैप के नियमों के तहत 1 नवंबर से 31 जनवरी तक BS-IV गाड़ियों को दिल्ली-NCR में घुसने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ BS-VI, इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों ही प्रवेश कर पायेंगी। नए नियमों में आने वाले सालों में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में बदलाव भी शामिल हैं। 1 जुलाई 2027 से दिल्ली-NCR में 3500 किलो से कम वजन वाली गाड़ियों का नया रजिस्ट्रेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ही होगा। यह नियम गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और नोएडा में 1 जुलाई 2028 से और बाकी NCR में 1 जनवरी 2029 से लागू होगा। दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो का रजिस्ट्रेशन होगा। इलाके में हवा के प्रदूषण से निपटने के नए उपायों के तहत ई-कॉमर्स गाड़ियों से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।

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BS-IV गाड़ियों के घुसने पर रोक

ग्रैप के नियमों के तहत 1 नवंबर से 31 जनवरी तक BS-IV गाड़ियों को दिल्ली-NCR में घुसने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ BS-VI, इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों ही प्रवेश कर पायेंगी। नए नियमों में आने वाले सालों में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में बदलाव भी शामिल हैं। 1 जुलाई 2027 से दिल्ली-NCR में 3500 किलो से कम वजन वाली गाड़ियों का नया रजिस्ट्रेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ही होगा। यह नियम गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और नोएडा में 1 जुलाई 2028 से और बाकी NCR में 1 जनवरी 2029 से लागू होगा। दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो का रजिस्ट्रेशन होगा। इलाके में हवा के प्रदूषण से निपटने के नए उपायों के तहत ई-कॉमर्स गाड़ियों से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।

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यह जानना आपके लिए जरूरी

ग्रैप क्या होता है। इसे कब लागू किया जाता है। यह जानना भी आपके लिए जरूरी है। हवा की गुणवत्ता जैसे-जैसे खराब होती जाती है ग्रैप पर पाबंदियां सख्त होती जाती है। जैसे ग्रैप-1 तब लागू होता है जब AQI 201 से 300 के बीच होता है। ग्रैप-2 तब लागू होता है जब AQI 301 से 400 के बीच होता है। ग्रैप-3 AQI के 401 से 500 के बीच पहुंचने पर लागू किया जाता है। ग्रैप-4 के AQI 450 से ज्यादा होने पर लागू किया जाता है।

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चरणों में लागू होगा ग्रैप

ग्रैप के तहत 1 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच अलग-अलग चरणों में इसे लागू जाएगा। 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक पाबंदियां बेहद सख्त कर दी जाएंगी।

 

 

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