सुप्रीम कोर्ट से फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को बड़ी राहत, धोखाधड़ी मामले में मिली जमानत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर फिल्ममेकर Vikram Bhatt को धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी है। अदालत के इस फैसले को भट्ट के लिए बड़ी कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखना उचित नहीं है, खासकर तब जब जांच आगे बढ़ चुकी हो और ट्रायल में समय लगने की संभावना हो।

Supreme Court of India ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि विक्रम भट्ट जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे, बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाएंगे और किसी भी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है, बल्कि यह आरोपी के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया अंतरिम संरक्षण है।

इस मामले में आरोप है कि वित्तीय लेनदेन के दौरान धोखाधड़ी की गई, जिसको लेकर संबंधित पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई थी। निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद विक्रम भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान भट्ट के वकील ने दलील दी कि मामला सिविल प्रकृति का है और आपराधिक रंग देकर कार्रवाई की जा रही है।

अदालत के इस फैसले के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने इसे कानून के तहत संतुलित निर्णय बताया है। फिलहाल, मामले की आगे की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी, जहां आरोपों पर विस्तार से विचार किया जाएगा।

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